11 फरवरी 2023 से अम्बाला जेल में बंद है साहा निवासी प्रवीण चौहान, सतपाल सत्ता से सुपारी लेकर नकाबपोश हमलावर भेजे थे प्रवीण चौहान ने, सतपाल सत्ता भी 27 फरवरी से है जेल में बंद
वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह असली साजिशकर्ताओं को बेनकाब करके रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने अम्बाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा को लिखित शिकायत दी, जिसकी जांच आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार कर रहे हैं
अम्बाला : एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से सुपारी लेकर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले साहा निवासी प्रवीण चौहान की नियमित जमानत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। प्रवीण चौहान 11 फरवरी 2023 से अम्बाला जेल में बंद है। प्रवीण चौहान के वकील अभिमन्यू सिंह ने उनकी जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आरोपी प्रवीण चौहान के वकील व स्टेट को सुनने के बाद जमानत याचिका रद्द कर दी। वीरेश शांडिल्य की तरफ से सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल, अर्जुन लखनपाल व नेहा लखनपाल पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रवीण चौहान के वकील की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। जबकि स्टेट ने कहा कि अभी जांच जारी है और आरोपी प्रवीण चौहान की जमानत मंजूर न की जाएं। जिस कारण हाईकोर्ट ने प्रवीण चौहान की जमानत रद्द कर दी। ज्ञात रहे कि प्रवीण चौहान ने इस केस के मास्टरमाइंड सतपाल सत्ता से सुपारी लेकर नकाबपोश हमलावर तैयार कर वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से उनके पालिका विहार स्थित दफ्तर पर हमला करवाया। वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर अम्बाला शहर थाना में एफआईआर 69/23 आईपीसी की धारा 452, 427, 506, 34, 120बी के तहत दर्ज की और पुलिस जांच के बाद साहा निवासी प्रवीण चौहान को गिरफ्तार किया गया और प्रवीण चौहान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने सतपाल सत्ता के कहने से नकाबपोश हमलावर भेजे। पुलिस ने इस मामले में नकाबपोश मनजिंद्र सिंह, शंकर व मंगलनाथ को गिरफ्तार किया। जबकि मास्टरमाइंड सतपाल सत्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी को अम्बाला के पुलिस अधीक्षक के समक्ष सरेंडर किया और 23 फरवरी को सतपाल को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया और 24 फरवरी को पुलिस ने सत्ता को अम्बाला के सीजेएम सौरभ गुप्ता की कोर्ट में पेश किया। 27 फरवरी 2023 से सतपाल सत्ता भी अम्बाला जेल में बंद है और अम्बाला के अतिरिक्त सेशन जज ने प्रवीण चौहान की जमानत रद्द की थी जिसके बाद प्रवीण चौहान ने हाईकोर्ट का रूख किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने प्रवीण चौहान की जमानत रद्द कर दी। शांडिल्य ने कहा कि अभी इस केस के असली चेहरे बेनकाब होने बाकी है जिन्होंने सतपाल सत्ता को उनके ऊपर हमला करने की सुपारी दी। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह असली साजिशकर्ताओं को बेनकाब करके रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने अम्बाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा को लिखित शिकायत दी, जिसकी जांच आईपीसी अधिकारी दीपक कुमार कर रहे हैं और उन्होंने सीजेएम कोर्ट में मांग की है कि सतपाल सत्ता का ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट सहित सतपाल सत्ता के छह नम्बरों की कॉल डिटेल लेने की मांग की।