अम्बाला, 13 मई
जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला सुश्री कंचन माही, की अध्यक्षता मे जिला न्यायलय, अम्बाला व सब डिवीजन, नारायणगढ मे नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस लोक अदालत मे जिला अम्बाला व सब डिवीजन नारायणगढ की 10 अदालतों मे लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमे कुल 10180 मुकदमे रखे गए और 7553 मुकदमों का निपटारा हुआ। जिसमें बैंक रिकवरी के 61 मुकदमें, अपराधी किस्म के 12 मुकदमें, बिजली संबधी 634 मुकदमें, लेबर के 8 मुकदमें, मोटर वाहन दुर्घटना के 30 मुकदमें, पारिवारिक विवाद का एक मुकदमा, चैक संबधी 1059, दीवानी मुकदमें 382 एवं 5366 अन्य मुकदमों का निपटान किया गया। चालान के मुकदमों मे 188500.00 रूपये की राशि पर जुर्माना जमा किया गया और 9759000.00 रूपये की धनराशि पर मोटर यातायात दुर्घटना के मुकदमों का निपटारा हुआ। इसके अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर स्थायी लोक अदालत मे बैंक व पानी व टैलीफोन संबंधी के 807 मुकदमे लोक अदालत मे रखे गए व 38 मुकदमों का निपटारा हुआ एवं 2258809.00 रूपये की धनराशि का निपटारा हुआ।
उन्होने बताया कि अमित कुमार सोनी, एडवोकेट, आदित्य बिरला ग्रुप ने लोक अदालत के माध्यम से सैंकडों मुकदमों का निपटारा किया है। इसके अलावा उन्होने बताया कि नैशनल लोक अदालत मे लम्बित मुकदमे रखकर उनका निपटारा किया जा सकता है। उन्होने जन साधारण से अपील की कि वे नैशनल लोक अदालत मे अपने मुकदमे रखवा कर उनका निपटारा करवाएं व लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होने यह भी बताया कि बिजली, पानी, इंश्योरेंस व बैंक इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत मे लगाकार निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे स्थापित है और किसी भी कार्यदिवस पर इसके मुकदमे लगवा सकते हैं।
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