चंडीगढ़ – इस माह के आरम्भ में अम्बाला में तैनात सिविल जज (सीनियर डिवीज़न ) कम चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रैंक में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण -डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ( डी.एल.एस.ए.) की तत्कालीन सचिव डॉ. सुखदा प्रीतम के सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर डेपुटेशन पर चले जाने से इस रिक्त हुए पद पर पड़ोसी कुरुक्षेत्र जिले में डी.एल.एस.ए. के सचिव के तौर पर तैनात जज दुष्यंत चौधरी को अम्बाला डी.एल.एस.ए. सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया. इसी बीच शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने गत शुक्रवार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मुख्यालय को लिखकर यह पॉइंट उठाया है कि चूँकि जज दुष्यंत चौधरी का गृह जिला भी अम्बाला है, जैसा कि हाई कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए उन्हें अम्बाला जिले के डी.एल.एस.ए. के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जा सकता है. हेमंत ने बताया कि जब मौजूदा लागू हिदायतों अनुसार किसी भी जज को उसके गृह जिले में नियमित तौर पर तैनात नहीं किया जाता है, उसी तर्ज पर किसी जज को उसके गृह जिले में किसी भी जुडिशल पोस्ट (न्यायिक पद ) का अतिरिक्त कार्यभार भी नहीं दिया जाना चाहिए.