अम्बाला, 28 जून:-
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ0 विवेक भारती इस संबध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष की आयु के उपरान्त भी अभी तक जारी नहीं हुई है वे सभी नागरिक अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से जल्दी से जल्दी अपने परिवार पहचान पत्र में अपलोड करवाए। ऐसा ना करने की स्थिति में ही उनका वृद्धावस्था भत्ता जारी करने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने बताया कि जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर केवल जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट या विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड (2017 से पहले का जारी किया हुआ) ही मान्य है । इन बताये गए प्रमाण पत्रों के उपलभ्द ना होने की स्थिति में सिविल अस्पताल मेडिकल बोर्ड द्वारा आयु को सत्यापित करके जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वे उसे भी परिवार पहचान पत्र में अपलोड करवा सकते है। उन्होंने कहा कि जो नागरिक अभी 58-59 वर्ष की आयु के है, वे भी जल्दी से जल्दी उपरोक्त बताये हुए प्रमाण पत्र को अपने परिवार पहचान पत्र में जल्दी से जल्दी अपलोड करवाए जिससे 60 वर्ष की आयु होते ही स्वत: उनकी वृद्धावस्था पेंशन जारी की जा सके। इस सम्बन्ध मे नागरिक अम्बाला जिले के खंड विकास कार्यालयों एवं नगर निगम कार्यालयों मे परिवार पहचान पत्र विभाग की ओर से नियुक्त किये गए जोनल मैनेजर से भी संपर्क कर सकते है।
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