अम्बाला, 10 मई
माननीय जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ जस्टिस एगस्टीन जिओरज मसीह द्वारा विडियों कान्फ्रैंस के जरिए अम्बाला मे लिगल एड डिफैंस काउंसल सिस्टम का उदघाटन किया गया। इस मौके पर सुश्री कंचन माही, माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अम्बाला व सौरभ गुप्ता, सी जे एम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के अलावा चीफ लिगल एड डिफैंस काउंसल व अस्सिटेंट लिगल एड डिफैंस काउंसल भी उपस्थित थे। सौरभ गुप्ता, सी जे एम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला ने बताया कि लिगल एड डिफैंस काउंसल सिस्टम मे एक चीफ लिगल एड डिफैंस काउंसल, दो डिप्टी लिगल एड डिफैंस काउंसल व तीन अस्सिटेंट लिगल एड डिफैंस काउंसल की टीम के द्वारा जिला अम्बाला की सभी अदालतों मे योग्य पात्रों को उनके अपराधिक मुकदमो मे मुफत कानूनी सेवाए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लिगल एड डिफैंस काउंसल की टीम द्वारा जिला एवं सत्र न्यायलय की सभी अदालतो मे रिमंाड हाअर, पुलिस स्टेशन व केन्द्रीय कारागार मे भी मुफत कानूनी सेवाए प्रदान की जाएगी।
सौरभ गुप्ता, सी जे एम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला ने यह भी बताया कि सुश्री कंचन माही, जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की अध्यक्षता मे दिनांक 13 मई 2023 को जिला अम्बाला व सब डिवीजन नारायणगढ मे नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जिसमे अदालत मे लम्बित मुकदमे रखकर उनका निपटारा किया जा सकता है। उन्होने जन साधारण से अपील की कि वे नैशनल लोक अदालत मे अपने मुकदमे रखकर उनका निपटारा करे व लोक अदालत का लाभ उठाए। उन्होने यह भी बताया कि बिजली, पानी, इंश्योरेंस व बैंक इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत मे लगाकार निपटाए जा सकते है। स्थायी लोक अदालत, जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला मे स्थापित है और किसी भी कार्यदिवस पर इसके मुकदमे लगा सकते है। उन्होने इंश्योरेंस कम्पनियों, बैंक व स्थाई लोक अदालत के सदस्यों व संबंधित पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और नैशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम मुकदमों का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया।
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