अम्बाला, 4 मई
उद्योग स्थापित करने से सम्बन्धित जो कनैक्शन या अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की समय अवधि है उसके तहत सम्बन्धित विभाग के पास जो आवेदन आते हैं, अधिकारी उसे समय अवधि के तहत करना सुनिश्चित करें। टावर के साथ-साथ कोई भी पैंडसी लम्बित नहीं रहनी चाहिए। उपायुक्त आज अपने कार्यालय में जिला स्तरीय कलियरैंस इडस्ट्रीज विषय से सम्बन्धित बैठक की समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा बैठक करते हुए उपायुक्त ने एंजैडे में रखे बिंदुवार बिजली निगम, जिला नगर योजनाकार, नगर निगम, नगर परिषद, खनन विभाग, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उनके विभाग से सम्बन्धित जो औपचारिकताएं की जानी थी उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को कहा कि जो भी आवेदन उन्हें प्राप्त होता है, उस पर समय अवधि के तहत कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि आवेदनकर्ता के दस्तावेज अधूरे हैं या उसने फीस नही भरी है उसे इस बारे अवगत करवाएं। सम्बन्धित विषय से सम्बन्धित जो भी कार्य अवधि है यानि 45 दिन के अंदर उसे करना सुनिश्चित करवाएं और उसे पोर्टल पर भी अपलोड करवाएं। यदि आवेदनकर्ता द्वारा दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती तो उसे रिजैक्ट करें। उन्होंने टावर से सम्बन्धित भी पैंडसी बारे भी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से जानकारी हासिल करते हुए विस्तार से समीक्षा की और उन्हें कहा कि टावर से सम्बन्धित जिस विभाग द्वारा जो कार्य किया जाना है उसे करना सुनिश्चित करें।
बैठक में एसडीएम दर्शन कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त सचिव ज्ञान सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक नवनीत मेहता, ईओ नगर परिषद रविन्द्र कुहार, खनन अधिकारी गुरजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग रणबीर त्यागी के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे।
Leave a comment