अम्बाला, 17 अप्रैल :-
जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अवैध कालोनियों में बसे लोगों की मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सडक़, सीवर लाईन आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है तथा इसके लिए सरकार द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग की वैबसाईट https://tcpharyana.gov.in/uac को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कालोनियों में क्या-क्या जरूरतें हैं या उन्हें क्या-क्या सुविधाएं चाहिएं उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। इस डाटा को अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 निर्धारित की गई है।
श्रीमती जिंदल ने बताया कि शहर की रैजिडैंस वैल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्लयूए), स्थानीय बिल्डर या कॉलोनाइजर, शहर में बसी अवैध कालोनियों में बुनियानी सुविधाओं की कमी बारे जानकारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी कालोनी की जानकारी जैसे कि लोकेशन, कालोनी का कुल क्षेत्र, खाली प्लाटों की जानकारी, रहने वाले परिवारों की जानकारी, कालोनी का नक्शा, किस वर्ष में कालोनी विकसित हुई तथा कौन-कौन सी सुविधाओं का प्रावधान है, कौन सी का नहीं, देनी होगी। उन्होंने सर्वसाधारण को अवगत करवाते हुए कहा है कि शीघ्र अति शीघ्र उपरोक्त वैबसाईट पर डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगर योजनाकार, दूसरी मंजिल, एचएसवीपी सैक्टर 8 अम्बाला शहर में या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0171-2534653 पर सम्पर्क किया जा सकता है