अम्बाला, 1 जुलाई:- राष्टï्रीय हरित प्राधिकरण व सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल 2016 में दिये गये निर्देशानुसार नगर निगम, अम्बाला शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक व थर्मोकोल से बनी वस्तुओं जैसे कि कप, प्लेट ग्लास, चम्मच इत्यादि की बिक्री/प्रयोग थोक विक्रेताओं/दुकानदारों/आमजन/संस्थानों/कार्यालयों/होटलों/पैलेस में पूर्णतया प्रतिबन्धित है इसके लिये नगर निगम द्वारा 7 दिन का समय दिया जाता है। यदि इसके उपरान्त कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल व प्लास्टिक से बनी वस्तुओं जैसे कि कप, प्लेट ग्लास, चम्मच इत्यादि का प्रयोग करते पाया गया तो कार्यालय नगर निगम, अम्बाला द्वारा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। पहली बार दोषी पाये जाने पर चालान किया जायेगा और इसके उपरान्त भी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो दुकानदारों/थोक विक्रेताओं के ट्रेड लाईसैंस रदद कर दिये जायेंगे व आमजन/संस्थान/कार्यालयों पर सख्त प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
नगर निगम, अम्बाला के निवासियों द्वारा नगर निगम के डोर टू डोर एजैन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई रेहड़ी, रिक्शा व फोर व्हीलर को गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा अलग-अलग करके दिया जाना है। यदि आमजन द्वारा कूड़ा अलग-अलग करके नही दिया जाता है या सडक़ों, गलियों तथा खुले प्लाटों में गिराते हूये पाया गया तो उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। होटल/पैलेस/शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को निर्देश दिये जाते है कि वे गीले कूड़े के निस्तारण के लिये अपने संस्थानों में कम्पोस्ट पिट बनाकर खाद तैयार करें व इस बारे एक शपथ पत्र कार्यालय नगर निगम, अम्बाला में देना सूनिश्चित करें। अन्यथा कार्यालय नगर निगम, अम्बाला द्वारा ऐसा न पाये जाने पर उपरोक्त सभी संस्थानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाईजायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित संस्थान स्ंवय जिम्मेवार होंगे।
—————————-
सिंगल यूज प्लास्टिक पर की बिक्री पर है प्रतिबंध।

Don’t just stick at your computer monitor and playing at online casino, search for other hobbies that may inhabit anyone.