अम्बाला, 23 जुलाई:– जिलाधीश विक्रम सिंह ने 25 जुलाई रविवार को प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे व दोपहर बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक स्कूलों व कालेजों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा स्वास्थ्य विभाग व कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल विभाग में भर्ती हेतू अम्बाला में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घात हथियार जैसे अगे्रय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू इत्यादि हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सभी परीक्षा केन्द्रों में मोबाईल फोन, पेजर, बैल्ट व अन्य कोई इलैक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा केन्द्र के अंदर पैन, पैंसिल के साथ-साथ अंगूठी, चुडियां, चेन व कलाई घड़ी भी नही ले जा सकता। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 25 जुलाई को प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक रविवार को बंद रखने के भी आदेश जारी किये गये हैं। डयूटी पर हाजिर पुलिसकर्मियों पर आदेश लागू नहीं होंगे। जारी किए गए आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के साथ भारतीय दंड संहिता 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।