अम्बाला, 2 मई:-
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई को जिला अम्बाला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा0 सुखदा प्रीतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन की अध्यक्षता में 14 मई को राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत मेे मोटर दुर्घटना मुवावजा, चैक बंाउस, दिवानी मामले, बिजली के मामलें व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निर्णित किये गये मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन की बचत होती है।
सी जे एम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा0 सुखदा प्रीतम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला द्वारा 14 मई 2022 को होने वाली नैशनल लोक अदालत हेतू एक हैल्प डैस्क, जिला न्यायलय, अम्बाला मे स्थापित किया गया है, जिस पर नैशनल लोक अदालत बारे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
न्यायिक परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को:-सचिव डा0 सुखदा प्रीतम।
