अम्बाला, 6 अगस्त:- अम्बाला कैंट की पुरानी अनाज मण्डी स्थित मैसर्ज ओम खाद एजेंसी द्वारा अम्बाला के किसानो केा कंट्रोल रेट से अधिक 300 रूपये/बैग यूरिया की बिक्री की जा रही थी। किसानों की उपस्थिति में फर्म की जॉंच की गई और जॉंच में फर्म को दोषी पाया गया। उप कृषि निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि खाद नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 8(2), 8(3) व धारा 31 के तहत संबंधित दोषी फर्म मैसर्ज ओम खाद एजेंसी, पुरानी अनाज मंडी, अम्बाला कैंट का खाद का लाइसैंस अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उक्त फर्म की थोक सप्लाई एजेंसी मैसर्ज मोर्डन प्रोविजनल स्टोर, पुरानी अनाज मण्डी, अम्बाला कैंट की भी खादों की बिक्री आगामी आदेशों तक निषेध कर दी गई है। साथ ही प्रदेश के सभी अग्रणी खाद सप्लाईंग कम्पनियों को उपरोक्त की सूचना दे दी गई है। जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद के सभी विक्रेताओं की गहन जॉंच अभियान जारी है और किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी या टैगिंग (खाद के साथ अनावश्यक वस्तु बलपूर्वक देना) की शिकायत होने पर किसान विभाग के हैल्पलाइन नं0- 9465550570 पर सूचना दे सकते है। शिकायत देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा।