अम्बाला, 7 जून:- जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना का सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको 2500 रूपये प्रमिास विधवा पैंशन दी जायेगी तथा उसके दो बच्चों तक 1600 रूपये प्रति बच्चा मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी और यदि माता-पिता दोनो की ही मृत्यु हो जाती है तो उन अनाथ बच्चों के संरक्षण को यह वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस सहायता के दृष्टिïगत माता-पिता या संरक्षक की सभी साधनो से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए और वह किसी भी प्रकार से सरकारी पैंशन प्राप्त नही कर रहा हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतू आवेदक अंतोदय भवन या किसी भी अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन फार्म ऑनलाईन करवाकर सभी दस्तावेजों जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पांच वर्ष पुराना रिहायशी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र की प्रति, बैंक खाते की प्रति सहित हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बाला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के डीईओ संजीत कुमार से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैँ, जिनका मोबाईल नम्बर 9729497674 है। इसके अलावा आमजन को यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में प्रात: 9:30 बजे से बाद दोपहर 1:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग का कार्य भी किया जाता है।
कोरोना के कारण मृत्यु होने के दृष्टिïगत अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का सरकार के लिया निर्णय।
